High Court

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तहसील राजस्व लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार भर्ती-2013 में अधिक अंक और शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद अभ्यर्थियों को टीआरए की जगह कनिष्ठ लेखाकार पद पर चयन करने पर आरपीएससी और प्रमुख वित्त सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दिनेशचन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि भर्ती में टीआरए पद के लिए चयनीत 32 अभ्यर्थियों को तय शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के चलते कनिष्ठ लेखाकार के पद पर भेजा गया। जबकि कनिष्ठ लेखाकार पद के लिए चयनीत जिन अभ्यर्थियों के अंक और शैक्षणिक योग्यता टीआरए के लिए उपयुक्त थी, उनका चयन टीआरए के लिए न कर कनिष्ठ लेखाकार पद के लिए ही किया गया। जिसके चलते याचिकाकर्ता कनिष्ठ लेखाकार पद पर चयन से वंचित हो गए। याचिका में गुहार की गई कि ऐसे अभ्यर्थियों का चयन टीआरए के पदों पर किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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