नई दिल्ली। पाकिस्तान स्थित इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू महिला को उसके मुस्लिम पति के साथ रहने की स्वीकृति प्रदान कर की है। इस 21 वर्षीय महिला ने स्वेच्छा से धर्मांतरण किया था। इस महिला का हिंदू नाम अनूशी है। मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद उसने अपना नाम मारिया रख लिया।

कोर्ट में महिला ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म को अपनाया है। वह अब अपने पति के पास जाना चाहती है, माता-पिता के पास नहीं। इस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अजीज सिद्दकी ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि पुलिस दोनों को सुरक्षा मुहैया कराए। महिला के परिवार ने दावा किया था कि उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया और मुस्लिम पुरुष ने उसका अपरहण कर लिया। कोर्ट में खुद को मुस्लिम साबित करने के लिए उसने अरबी में पाठ पढ़ा।

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