नई दिल्ली(हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के दिनभर कोर्ट में खड़े रहने की सजा सुनाई। विधायक को यह सजा एक लॉ स्टूडेंट को पीटने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने सुनायी है। कोर्ट ने विधायक त्रिपाठी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने यह आदेश सुनाया है। दरअसल, विधायक त्रिपाठी पर वर्ष 2020 में एक लॉ स्टूडेंट को पीटने का आरोप लगा था। लॉ स्टूडेंट का आरोप था कि वह 7 फरवरी 2020 को घर जा रहा था। जब वह झंडेवालान चौक, लाल बाग पहुंचा तो यहां पर त्रिपाठी ने उसकी पिटाई की थी। शिकायत में कहा गया था कि विधायक ने उसके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने विधायक त्रिपाठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।

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