जयपुर। भाजपा की ओर से निकाली जा रही गौरव यात्रा में सरकारी धन के उपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग एवं न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खंडपीठ ने भाजपा से 2० अगस्त तक यात्रा खर्च का ब्यौरा मय शपथ-पत्र पेश करने के आदेश दिये है। मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
राज्य सरकार ने गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश कर स्पष्ट किया था कि यह यात्रा पूरी तरह भाजपा पार्टी की है। जिसमें किसी तरह का सरकारी खर्च नहीं हो रहा है। प्रदेश की मुख्यमंत्री यात्रा में शामिल हो रही हैं और मुख्य प्रशासक के तौर पर वे आमजन को राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। सरकार मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए बाध्य है, लेकिन इसे गौरव यात्रा से जोडकर नहीं देखा जाना चाहिए।
सरकार का जवाब में यह भी कहना था कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग गौरव यात्रा से संबंधित कोई सूचना/विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं कर रहा है। विभाग केवल सरकारी योजनाओं को लेकर सूचनाएं जारी कर रहा है। यात्रा के संबंध में गलती से जारी आदेशों को वापस ले लिया गया है। गौरतलब है कि उपरोक्त याचिका वकील विभूतिभूषण शर्मा ने दायर की है।

































