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jaipur. शहर के आमेर थाना इलाके में 2० जुलाई, 2००8 की रात घर में घुस कर लूट करने के मामले में दो लुटेरों को सीबीआई मामलों की निचली कोर्ट में जज प्रदीप कुमार द्बितीय ने 7 साल के कठोर कारावास एवं 4०-4० हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

इस मामले में एक आरोपी जगदीश सिंह राजपूत निवासी जराह नरोजबाद, उमरिया-एमपी अदालत से जमानत लेने के बाद फरार हो गया। कोर्ट ने फाईल सुरक्षित रखने के आदेश दिये है। कोर्ट ने आमेर-जयपुर निवासी नफीस खां उर्फ रज्जू एवं इमरान उर्फ अमर को आईपीसी की धारा 458 में 7 वर्ष व 2०-2० हजार एवं धारा 392 के अपराध में 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2०-2० हजार रुपए के जुर्मानें की सजा से दण्डित किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि लूट व चोरी के अपराध का सीधा संबंध सामाजिक सुरक्षा से होता है।

इस संबंध में नाथूलाल फागीवाला ने 2० जुलाई, 2००8 में आमेर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि बीती रात 2 बजे कमरे की जाली काट कर एवं सांकल अन्दर से खोल कर सीने पर सरिया लगा कर जान से मारने की धमकी देकर चाबियां ले ली एवं सोने-चांदी के जेवरात सहित कीमती सामान चुरा कर ले गए। साथ ही टेलीफोन के तार काट गये एवं बाहर से सांकल भी बंद कर गये थ्ो।

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