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ठाणे : एक महिला के साथ बलात्कार करने के दोष में जिले की एक अदालत ने पालघर निवासी अशोक कृष्ण मुकने को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी । अवर सत्र न्यायाधीश एस. सी. खालिपे ने अशोक को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 ( जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 506(2)(आपराधिक धमकी) के तहत दोषी करार देते हुए उसे सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने उसपर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश ने कहा कि जुर्माने की यह राशि पीड़िता को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 10 अक्तूबर, 2013 की है। 25 वर्षीय गृहिणी मंगरौल स्थित अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान रास्ते में अशोक ने उसे बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया।

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