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जयपुर। छात्रा को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पोक्सो मामलात की विशेष अदालत ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। जज दलीप सिंह ने नाबालिग की सहमति का विधिक महत्व नहीं मानते हुए आरोपी अशोक मीणा निवासी पनियाला-प्रागपुरा को अपहरण का दोषी मानते हुए यह सजा दी। इस संबंध में पीड़िता की मां ने प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 26 दिसंबर, 2014 को अशोक मीणा उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है।

वह उससे जबरन शादी करना चाहता है। पुलिस ने पीड़िता को जयपुर के सदर थाना इलाके से अशोक मीणा के कब्जे से मुक्त कराया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 17 गवाहों के बयान करवाए।

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