नई दिल्ली। अब आधार कार्ड बैंकों सहित सभी सरकारी कार्यों में एक अनिवार्य दस्तावेज के तौर पर उपयोग में लिया जा रहा था। इस मामले में अब केन्द्र सरकार द्वारा एक नया फरमान जारी कर दिया गया है। जिसके तहत अब डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया गया है।

अब अगले माह एक अक्टूबर से बिना आधार कार्ड के डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा सकेंगे। इस मामले में गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले केन्द्र सरकार ने पैन कार्ड सहित अन्य सरकारी कार्यों व योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया था। हालांकि केन्द्र के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

इस मामले में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जस्टिस एके सिकरी व जस्टिस अशोक भूषण की कोर्ट में कहा कि पैन का कार्यक्रम संदिग्ध होने लगा था, क्योंकि यह फर्जी भी हो सकता था। जबकि आधार पूरी तरह सुरक्षित व मजबूत व्यवस्था है। जिसके द्वारा एक व्यक्ति की पहचान को फर्जी नहीं बनाया जा सकता था।

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