Accident Claim

– जाली नोट तस्करों को 3 साल की सश्रम जेल

जयपुर । आधी कीमत में जाली नोट खरीदकर ग्रामीण क्ष्ोत्रों में चलाने के अपराध में गिरफ्तार किए गए दो तस्करों को विश्ोष न्यायालय जाली नोट प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश गण्ोश कुमार ने बुधवार को 3 साल की सश्रम जेल एवं 3०-3० हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया। अदालत ने महावीर वैश्य (5०) निवासी बडौदा मेव-अलवर और कयूम मेव (38) निवासी पुन्हाना-हरियाणा को दोषी माना। कोर्ट ने आदेश में कहा कि जाली नोटों से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। नकली नोटों का चलन बढ़ने से ही भारत सरकार को एक हजार और पांच सौ रुपए के नोटों को बंद करना पड़ा। भरतपुर के नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 13 जून, 2०16 को कुम्हारावास तिराहे से महावीर को गिरफ्तार कर 1०००-1००० रुपए के 5० नकली नोट जब्त किए थ्ो। पूछताछ में उसने उक्त रुपए कयूम मेव से 25 हजार रुपए में खरीदना बताया। 2० अगस्त को पुलिस ने कयूम को भी गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक-एक हजार रुपए के दो नोट बरामद किया था।

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