जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जगतपुरा की आरबीआई कॉलोनी के पास स्थित आशीष विहार में फुटपाथ पर डेयरी बूथ आवंटित करने पर यूडीएच सचिवए जेडीसीए निगम आयुक्तए कलक्टरए पुलिस उपायुक्त और जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के एमडी सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश आशीष विहार विकास समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता एसडी खासपुरिया ने अदालत को बताया कि आशीष विहार की चालीस फीट चौडी सडक़ अन्य कॉलोनियों को जोड़ती है। इस रोड पर ट्रेफिक होने के बावजूद प्रशासन ने मंजू मीणा को फुटपाथ पर डेयरी बूथ आवंटित कर दिया। जबकि मास्टर प्लान के मामले में हाईकोर्ट तय कर चुका है कि फुटपाथ और सडक़ को व्यावसायिक कार्यो के लिए नीलाम नहीं किया जा सकता। याचिका में कहा गया कि बूथ लगने के बाद स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के समक्ष अपना विरोध दर्ज करायाए लेकिन आवंटी के रसूखदार होने के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।