Drug trafficking will not be saved; SOG arrests further, 3 days remand and taken

जयपुर। एक करोड 36 लाख रुपए की कर चोरी के अपराध में 8 मई को गिरफतार किये गये व्यवसायी पकंज जैन निवासी लाल कोठी की जमानत अर्जी मंगलवार को आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत में जज सुरेन्द्र मीणा ने खारिज कर दी।

डीआरआई का व्यवसायी जैन पर आरोप है कि उसने विदेश से कप बनाने की मशीने कम कीमत दिखा कर आयात की और राशि का भुगतान हवाला के जरिए किया और जिससे राजकोष को एक करोड 36 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही जैन ने पत्नी सोनल जैन के नाम से भी अलग कंपनी बना कर इसी तरह से राजकोष को 1.88 करोड रुपए का नुकसान पहुंचाया था।

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