जयपुर । शराब के नश्ो में 3 वर्षीय मासूम पुत्री के साथ बलात्कार करने के अपराध में जयपुर नगर निगम में सफाई कर्मी रहे अभियुक्त पिता गण्ोश उर्फ लटूर हरिजन (28) निवासी यज्ञशाला की बावड़ी पुरानी बस्ती, जयपुर को एससी-एसटी एवं पोस्को एक्ट मामलों की विश्ोष अदालत में जज पूनम दरगन ने बुधवार को आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में लोक अभियोजक अनिल सोलंकी ने पैरवी की।अभियुक्त की पत्नी ने 21 अगस्त, 2०13 को जे.के. लोन अस्पताल मेें नाहरगढ़ थानाधिकारी को रिपोर्ट दी थी कि उसके 3 बच्चे हैं। 2० अगस्त की रात घर में सभी सो रहे थ्ो। रात 2.3०-3 बजे उठी तो चारपाई पर सोई हुई 3 वर्षीय बेटी नहींे मिली। बेटी मिली, बच्ची के गुप्तांग से खून आ रहा है। किसी ने बेटी के साथ बलात्कार किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एसीपी कोतवाली खींव सिंह भाटी को सौंपी गई। जांच में मासूम का पिता ही सन्देह के दायरे में आया। वह शराब का आदि था। घटना के दिन भी दिनभर शराब पीता रहा। बेटी गुम होने पर भी पत्नी को पुलिस के पास जाने से रोकता रहा। कहता रहा आ जाएगी। अभियुक्त के बरमुडा (चड्डा) पर मानव खून पाया गया। जांच में बच्ची का और बरमुड़ा पर मिला खून एक ही ग्रुप का पाया गया। परिस्थिति साक्ष्य भी पिता के खिलाफ ही पाए गए।

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