जयपुर। राजस्थान के बहुचर्चित दारासिंह एनकाउंटर मामले का फैसला आज मंगलवार को आएगा। जयपुर की अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-14 के जज रमेश कुमार जोशी मामले में आरोपी चौदह पुलिस अफसरों व अन्य के बारे में फैसला सुनाएंगे। मामले में भाजपा नेता और केबिनेट मंत्री राजेन्द्ग राठौड सेशन कोर्ट से और एसओजी के तत्कालीन एडीजी एके जैन हाईकोर्ट से पूर्व में ही आरोप मुक्त हो चुके हैं। जबकि आरोपी ठेकेदार विजयकुमार जाट की हत्या हो चुकी है। राजेन्द्र राठौड़ को आरोप मुक्त करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
इस मामले में एडीजी ए पौन्नुचामी, एडिशनल एसपी अरशद अली, इंस्पेक्टर सत्यनारायण गोदारा, निसार खान, नरेश शर्मा, सुभाष गोदारा, राजेश चौधरी, जुल्फीकार अली, अरविन्द भारद्बाज, सब इंस्पेक्टर सुरेन्द्र सिह, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मुंशीलाल, हैड कांस्टेबल बद्री प्रसाद, सिपाही जगराम एवं ड्राइवर सरदार स्ािंह आरोपी है। दारा सिंह की पत्नी सुशीला देवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने जांच करके गैंगस्टर दारा सिंह के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए एनकाउंटर टीम में शामिल अफसरों को अरेस्ट करके चालान पेश किया। राजेन्द्र राठौड़ व एडीजी एके जैन को भी अरेस्ट किया था। कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया दोनों को।
इस मामले में सीबीआई ने 194 गवाहों के कोर्ट में बयान करवायेए जिनमें से दारासिंह की पत्नीए भाई सहित करीब 1 दर्जन गवाह पक्षद्गोही घोषित हो गये। सीबीआई ने 7०5 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। आरोपियों ने भी 463 दस्तावेजी साक्ष्य पेश करते हुए अपनी तरफ से कोई भी गवाह पेश नहीं किया। गौरतलब है कि 23 अक्टूबर, 20०6 को मानसरोवर थाना क्षेत्र में हुए एसओजी ने गैंगस्टर दारा सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया था। उसकी एक साथी विजय ठेकेदार फरार हो गया था, जिसका बाद में मर्डर हो गया था। सीबीआई ने मामले में जांच के बाद 17 आरोपितों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की थी। सभी आरोपी जमानत पर रिहा है।