SEBI India
मुंबई। प्रतिभूति बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को पीएसीएल लिमिटेड और इसके चार निदेशकों पर 2423.16 करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाया है, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत अवैध रूप से 49,100 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सेबी ने कहा कि पीएसीएल द्वारा 15 वर्षों में अपंजीकृत सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से 49,100 करोड़ रुपये जुटाए गए, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और सेबी (कलेक्टिव इनवेस्टमेंट स्कीम) विनियम, 1992 का उल्लंघन है।  हालांकि, 2,423.16 करोड़ रुपये का जुमार्ना सेबी के 22 सितंबर, 2015 के आदेश से कम है। सेबी ने सेबी विनियमन (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथा निषेध), 2003 के तहत संयुक्त रूप से पीएसीएस और उसके चार निदेशकों – त्रिलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, गुरमीत सिंह और सुब्रत भट्टाचार्य पर संयुक्त रूप से और अलग-अलग जुमार्ना लगाया है। इस जुमार्ने को पीएसीएल और उसके चार निदेशकों द्वारा आदेश की प्रति मिलने के 45 दिनों के अंदर संयुक्त रूप से और अलग से जमा कराना होगा।

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