SEBI

नयी दिल्ली : बीमा नियामक सेबी ने दो कंपनियों राहुल हाई राइज और शाइन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट तथा उनके निदेशकों को धन वापस करने का निर्देश दिया है तथा उन्हें कम-से-कम चार साल के लिये बाजार से भी प्रतिबंधित कर दिया हे। कंपनियों ने धन लोगों से अवैध तरीके से संग्रह किये थे। सेबी ने दो अलग-अलग आदेश में कहा कि राहुल हाई राइज ने 2009-10 तथा 2010-11 में कम-से-कम 100 निवेशकों को गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स (एनसीडी) जारी कर 29.44 करोड़ रुपये जुटाये। वहीं शाइन इंडिया ने 2011-12 तथा 2012-13 में कम-से-कम 86 लोगों को विमोच्य तरजीही शेयर (आरपीएस) जारी कर 13 लाख रुपये जुटाये।

नियमों के अनुसार अगर प्रतिभूति 50 से अधिक लोगों को जारी किया जाता है तो यह सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी में आता है और उसके लिये मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में प्रतिभूति की अनिवार्य सूचीबद्धता की आवश्यकता होती है। हालांकि कंपनी ने प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। उसके अनुसार सेबी ने राहुल हाई राइज तथा उसके निदेशकों-अभिजीत मजूमदार, एम बोस तथा दीपांकर गुप्त तथा शाइन इंडिया एवे उसके निदेशक शाहजहां मिद्या तथा सलीम मोहम्मद एसके को जुटायी गयी राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया। राहुल हाई राइज के मामले में सेबी ने कहा कि उसका आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय के 12 अगस्त 2016 को पारित निर्देश पर निर्भर है।

सेबी के 27 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार धन वापस करने के बाद इन इकाइयों को इसके बारे में तीन महीने के भीतर जानकारी देनी होगी। साथ ही बाजार नियामक ने कंपनियों तथा उसके निदेशकों पर धन वापसी तथा उसके बाद चार साल के लिये प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।

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