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नयी दिल्ली : पूंजी बाजार नियामक सेबी ने पीएसीएल समूह की कंपनी पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट्स की उसके बैंक खातों से रोक हटाने की मांग को खारिज कर दिया। कंपनी ने सांविधिक और दूसरे भुगतान करने के लिये यह रोक हटाने का अनुरोध किया था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने सेबी के रिकवरी अधिकारी के समक्ष बैंक खातों से रोक हटाने का अनुरोध किया था।

कंपनी ने कहा कि उसे कंपनी के पूर्व और मौजूदा कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान करना है। इसके अलावा कुछ कार्पोरेट कर, सेवाकर, संपत्ति कर और कर्मचारी भविष्य निधि सहित दूसरे संवैधानिक बकाये का भी भुगतान कंपनी को करना है।

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