Black law

जयपुर। बिना स्वीकृति चार मंजिला व्यावसायिक भवन के निर्माण पर नगर निगम आमेर जोन की ओर से लगाई सील को तोड़ने और वहां फिर से निर्माण करने के मामले में आरोपी होटल व्यवसायी तारिक सलीम निवासी गोविन्द नगर ब्रह्मपुरी की अग्रिम जमानत अर्जी एडीजे-9 जयपुर मेट्रो वन्दना राठौड़ ने खारिज कर दी। इस संबंध में आमेर जोन आयुक्त राधाकृष्ण ने 19 जून को ब्रह्मपुरी थाने में आईपीसी की धारा 188 व 453 के तहत तारिक सलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।

सलीम पर आरोप है कि 26 अप्रैल को लगाई गई सील खोलकर आरोपी ने वहां निर्माण कार्य चालू कर दिया। सलीम के खिलाफ विभिन्न थानों में 4 मुकदमे भी दर्ज हैं। इससे पूर्व आरोपी की ओर से कोर्ट को बताया कि निगम अफसरों ने 5 लाख रुपए की घूस मांगी थी। रुपए नहीं देने पर जेडीए के स्टे होने के बाद भी जोन उपायुक्त ने सील लगा दी। इमारत के बाहर तार से सील लगाई थी, जो आंधी तूफान में टूट गई थी।

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