Jaipur-discom

जयपुर। तीन हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जयपुर डिस्कॉम के एक तत्कालीन जेईएन सुनील कुमार को भ्रष्टाचार मामलात की विशेष अदालत ने दो साल के कारावास और चार हजार रुपए हर्जाने की सजा सुनाई है। नींदड, हरमाड़ा निवासी परिवादी भगवान सहाय कुमावत की शिकायत के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जेईएन सुनील कुमार को पकड़ा था। उसके साथ दो बिजलीकर्मी भी थे।

जांच के बाद एसीबी ने सुनील कुमार को दोषी मानते हुए चालान पेश किया था। वहीं सही आचरण नहीं होने के कारण सुनील कुमार के साथ रहे विद्युतकर्मी रामचन्द्र जाट और नानूराम मीणा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंषा की थी। कोर्ट ने यह आदेश देते हुए सुनील कुमार को अपील के लिए एक महीने का समय देते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। पीडित भगवान सहाय ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत दी थी कि उसने कारखाना लगाने के लिए विश्वकर्मा बिजली कार्यालय में आवेदन किया था। डिमांड राशि जमा कराने के बाद भी जेईएन सुनील कुमार कनेक्शन देने में आनाकानी कर रहे थे और पैसे मांग रहे थे। 18 मार्च, 2009 को सुनील कुमार दो बिजलीकर्मी के साथ घर पर आया और कनेक्शन देने के लिए तीन हजार रुपए मांगे। सूचना पर पहुंची एसीबी टीम ने तीन हजार रुपए लेते हुए उसे रंगे हाथ पकड़ा।

LEAVE A REPLY