Sebi orders attachment of Tatanagar BRICS bank, demat accounts

नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड :सेबी: ने टाटानगर ब्रिक्स के बैंक और डीमैट खातों के अलावा म्यूचुअल फंड फोलियो की कुर्की का आदेश दिया है। कंपनी से पांच लाख रुपये की वसूली को नियामक ने यह कदम उठाया है। सेबी ने 29 जून को कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। कंपनी पर बकाया में पांच लाख रुपये का जुर्माना और नियामक के आदेश से छह दिसंबर तक इस पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज 26,466 रुपये और वसूली की लागत 1,000 रुपये शामिल है। सेबी के छह दिसंबर के आदेश में बैंक के सभी खातों :लॉकर सहित: की कुर्की का आदेश दिया है। इसके अलावा कंपनी के डीमैट और फोलियो की कुर्की का भी आदेश दिया गया है। अलग से जारी आदेश में सेबी ने अरटेक्स डेवलपमेंट लि.से करीब 2.72 लाख रुपये की वसूली के लिए कंपनी के बैंक, डीमैट खातों तथा म्यूचुअल फंड फोलियो की कुर्की का आदेश दिया है।

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