नई दिल्ली। सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया। 13 अप्रेल तक की तय मियाद तक सुब्रत राय जब सेबी के पास 5,092 करोड़ रुपए जमा नहीं करा सके तो शीर्ष अदालत ने उनके महाराष्ट्र स्थित एम्बी वैली सिटी के नीलाम करने के आदेश जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि अब बहुत हो चुका, पैसा जमा कराने के लिए लंबा समय दिया जा चुका है, अगर पैसा नहीं दे रहे तो आप जेल चले जाइए। आपको आजादी चाहिए तो रुपया चुकाइए। अपने आदेशों में अदालत ने सुब्रत राय को 27 अप्रेल तक कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश भी दिए। साथ ही कहा कि अब उसी दिन यह तय किया जाएगा कि राय को जेल भेजा जाए या जमानत दी जाए। कोर्ट के बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑफिसर लिक्विडेटर को संपत्ति के आंकलन और नीलामी प्रक्रिया शुरू करने, रिपोर्ट सीधे कोर्ट के समक्ष देने व सहारा प्रमुख से संपत्ति का ब्योरा 48 घंटे में देने को कहा। गौरतलब है कि करीब 39,000 करोड़ रुपये मूल्य की 8,900 एकड़ में फैली एम्बी वैली लोनावला के पास है। इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा िक पैसा जमा कराने के लिए आपको बहुत वक्त दिया जा चुका है, अगर पैसा नहीं दे रहे तो आप जेल चले जाइए। कोर्ट ने इससे पहले अपने आदेशों में राय को 13 अप्रेल को सेबी के खातों में 5,092 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे। जबकि राय ने कहा था कि 24 मई को न्यूयॉर्क औ यूके के होटल बेचने पर पैसा आएगा, जिसे सीधे सेबी के खाते में जमा करा दिया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पैसा बढ़ाने को लेकर अब तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। जबकि सहारा प्रमुख तारीख बढ़ाने को लेकर कोर्ट से गुहार लगा रहे थे। कोर्ट ने प्रकाश स्वामी को मंगलवार तक पीआरओ के पास जमा कराने के आदेश दिए और उन्हें भी 27 अप्रेल को कोर्ट में तलब किया, साथ ही चेन्नई के डीसीपी से कहा है कि वह प्रकाश स्वामी की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करें। प्रकाश स्वामी ने ही सुप्रीम कोर्ट में यूएसए कंपनी की ओर से हलफनामा दाखिल कर न्यूयॉर्क के होटल खरीदने की बात कही थी और पैसा जमा कराने का भरोसा दिया था। लेकिन अब कहा कि सौदा नहीं हो सकता।
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