labour law

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चयनीत वेतनमान के लिए याचिकाकर्ता शिक्षक के सेवाकाल की गणना प्रथम नियुक्ति से नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

न्यायाधीश एके गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश ओमप्रकाश शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता डीपी शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 18 जनवरी 1997 को हुई थी। वहीं उसे एक जुलाई 1997 को पुनर्नियुक्ति दी गई। तब से वह लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। याचिका में कहा गया कि उसे चयनीत वेतनमान देने के लिए सेवाकाल की गणना 18 जुलाई से करने की जगह एक जुलाई से किया जा रहा है। जबकि सरकार ने याचिकाकर्ता को पुनर्नियुक्ति ग्रीष्मकालीन वेतन को बचाने के लिए दी थी। ऐसे में उसके सेवाकाल की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

LEAVE A REPLY