जयपुर। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2०18 में मदरसा पैरा टीचर को आयु सीमा में छूट नही देने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वी एस सिराधना की एकलपीठ ने प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया हैं। इस संबंध में अब्दुल कयूम ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि 12 अप्रैल को तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 2०,497 पदों पर भर्ती निकाली गई। जिसमें 1 जनवरी 2०19 तक अधिकतम आयु 4० साल रखी गई। याची मदरसा बोर्ड के अधीन मदरसा उर्दू शिक्षा सहयोगी के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन उसे आयु सीमा में छूट नहीं दी गई।

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