जयपुर। हाईप्रोफाईल सेक्स ब्लेकमेलिंग के एक मामले में सीएमएम कोर्ट में जज सुनील गोयल ने आरोपी हाईकोर्ट का पूर्व सरकारी वकील अनिल यादव की आपत्तियों को खारिज करते हुए उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, 195, 196, 420, 465, 468, 471, 474, 384, 388, 389 एवं 120 बी में प्रसंज्ञान लेकर ट्रायल के लिए केस डीजे कोर्ट में कमिट कर दिया। जहां 15 फरवरी को सुनवाई होगी। इस मामले में मूल चालान 13 अप्रेल को पेश हुआ था, जो एडीजे-8 कोर्ट में लम्बित है।
सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिलने पर अभियुक्त अनिल यादव ने कोर्ट में सरेण्डर किया था, जिसे एसओजी ने 27 अक्टूबर, 2017 को गिरफ्तार कर 22 नवम्बर को तितम्बा चालान पेश किया था। अभियुक्त अनिल ने कोर्ट में अर्जी पेश कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पेश किये गये जवाब में उस पर धारा 384, 388, 389 एवं 120 बी का आरोप बताया था। जबकि चालान में उपरोक्त सभी धाराओं में अपराध होना कहां है।