जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज व्याख्याता भर्ती-2015 के साक्षात्कार में याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को शामिल नहीं करने पर आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश वीके व्यास की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश राकेश बोकन की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 12 जनवरी 2015 को भर्ती विज्ञापन जारी किया था। वहीं एक सितंबर 2016 को आयोग ने संशोधित विज्ञापन जारी किया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में यह कहते हुए शामिल नहीं किया जा रहा कि उसने भर्ती विज्ञापन जारी करने के समय न्यूनतम आयु 21 साल पूरी नहीं की थी। जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि आयोग की ओर से संशोधित विज्ञापन जारी करते समय याचिकाकर्ता न्यूनतम आयू सीमा पूरी कर चुका था। ऐसे में उसे साक्षात्कार से वंचित नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आयोग सचिव को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

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