High Court
-ट्रेक्टर-टशॉली का उपयोग गैर कृषि कार्यो में करने का मामला
जयपुर, विधि सं.। किसानों के लिए बनी ट्रेक्टर-ट्रॉली का उपयोग गैर कृषि कार्यो में करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश डी सी सोमानी की खंडपीठ ने ट्रेक्टर-ट्रॉली के सामान्य परिवहन पर रोक लगाते हुए आदेश में कहा है कि किसान नियमानुसार ट्रेक्टर-ट्रॉली का उपयोग कृषि कार्य एवं खेत से फसल को निकटतम मंडी तक पहुंचाने के लिए ही कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को आदेश दिए है यदि ट्रेक्टर-ट्रॉली का सामान्य परिवहन दिखे, तो वह उन पर कार्रवाई करे। साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि परिवहन विभाग की फ्लाइंग टीम यदि किसी वाहन को ओवरलोड पाती है तो वह संबंधित वाहन पर जुमार्ना लगाने के साथ-साथ तय सीमा से अधिक के भार को कम करवा कर ही वाहन को आगे जाने की अनुमति दे।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि ओवर लोड वाहनों की जांच के लिए प्रदेश में 161 फ्लाइंग दल हैं। जिन्होंने वर्ष 2०13-14 में ऐसे वाहनों से 86 करोड़ रुपए का जुमार्ना वसूला गया। 1 अप्रैल 2०14 से 31 अक्टूबर 2०14 तक 13 हजार से अधिक ओवरलोड वाहनों से 115 करोड रुपए जुमार्ना वसूला गया। ट्रक आॅपरेटर्स यूनियन व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश के राजमार्गो पर ओवर लोड वाहन चल रहे हैं। जिनसे सड़के भी क्षतिग्रस्त हो रही है। उच्चतम न्यायालय तय कर चुका है कि ऐसे वाहनों से जुमार्ना वसूलने के बाद अधिक भार को मौके पर ही खाली कराया जाना चाहिए। इसके अलावा बड़ी संख्या में ट्रेक्टर टॉली भी अवैध परिवहन में लगे हुए हैं।

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