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जयपुर। आदेश की पालना नहीं करने पर एडीजे कोर्ट दस जयपुर महानगर ने उप-महानिरीक्षक पंजीयन- मुद्रांक एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक जयपुर को अवमानना नोटिस दिया है, साथ ही नोटिस देकर जवाब मांगा है कि आदेश की पालना नहीं करने पर क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई अमल में लाई जाए और इसका रेफरेंस राजस्थान हाईकोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने डीआईजी स्टाम्प की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि 30 जनवरी, 2009 को उचित स्टाम्प पर दस्तावेज निष्पादित नहीं मानकर 27 सितम्बर, 2016 को इकरार को पंजीबद्ध किया। इकरार पर उचित स्टाम्प एवं पेनल्टी का नियमानुसार निर्धारण कर संबंधित व्यक्ति से शुल्क वसूल कर प्रमाण पत्र सहित 2 माह के भीतर इकरार न्यायालय को प्रेषित किया जाने का ओदश दिया था, लेकिन इस आदेश की पालना नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है।

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