Fraud Case

नई दिल्ली : जिले के कोलारस की अदालत ने 6 वर्ष पुराने एक मामले में शिवपुरी के पूर्व कांग्रेस विधायक सहित 12 कांग्रेस नेताओं को कल 6-6 माह के कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी। अदालत ने बाद में सभी को जमानत पर रिहा कर दिया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक निर्मल अग्रवाल ने आज बताया कि 30 जनवरी 2011 को कोलारस के ग्राम सेसई सड़क में कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा एक शासकीय छात्रावास का उद्घाटन किया जा रहा था, तभी इस दौरान 20-25 कांग्रेस नेता छात्रावास की चारदीवारी से कूदकर अंदर आ गए और नारेबाजी तथा पथराव करने लगे। जब पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया इसी दौरान पुलिसकर्मी राजेन्द्र यादव चोटिल हो गया था तथा कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेष भदकारिया ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के उपरांत शिवपुरी के पूर्व कांग्रेस विधायक वीरेन्द्र रघुवंशी, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेश राठखेड़ा, राजकुमार रघुवंशी, अमित शर्मा, गौरव शर्मा, इरशाद पठान, अब्दुल रफीक, रफीक खान, केशव धाकड़, माताचरण शर्मा, अजय शर्मा और सोहिल काजी को 6-6 महीने की सजा एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी। हालांकि, इसके तुरंत अदालत ने सभी को जमानत पर रिहा कर दिया।

उन्होंने बताया कि इस मामले में राजेन्द्र यादव, आरक्षक हीरालाल एवं विनय द्वारा थाना कोलारस में 12 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 336, धारा 353, धारा 147, धारा 148 और धारा 149 के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत में प्रस्तुत किया गया था।

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