High Court responds to clean sweeper's job

-शिक्षिका के 9 लाख रुपए से अधिक बकाया होने का मामला
जयपुर। मोती डूंगरी रोड स्थित अनुदानित मुस्लिम गल्र्स स्कूल प्रबंधन के एक शिक्षिका के बकाया 9 लाख रुपए से अधिक का भुगतान नही करने के मामले में मुंसिफ कोर्ट ईस्ट में जज मीनाक्षी व्यास ने स्कूल की नीलामी के नोटिस जारी किए हैंे। मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

प्रार्थिया के एडवोकेट सुरेश पारीक ने बताया कि अमृता वर्षा उपरोक्त स्कूल में टीचर थी। अनुदानित स्कूल ने उसके अनुदान का भुगतान नहीं किया। 2००9 में गैर सरकारी श्ौक्षणिक अधिकरण ने शिक्षिका को बकाया के भुगतान करने के आदेश दिए। आदेश की पालना नहीं करने पर कोर्ट में इजराय पेश की गई। राशि के मिलने के इंतजार में ही शिक्षिसका की कैंसर से मौत हो गई। वारिसान ने कोर्ट में मुकदमा जारी रखा। 2०12 में कोर्ट ने स्कूल को कुर्क करने के आदेश दिए। कोर्ट नाजिर की ओर से बताया गया कि विपक्षी के पास कुर्की योग्य कोई सामान नहीं है।

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