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जयपुर । कोटा के पूर्व राजपरिवार की 1000 बीघा से अधिक की 20 विवादित संपत्तियों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी की एकलपीठ ने यथा-स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका का निर्णय होने तक संपत्तियों के राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी तरह के बदलाव या किसी के पक्ष में करने पर भी रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट ने राजस्व मण्डल, अजमेर सहित एक दर्जन से अधिक पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
इस संबंध में राज्य सरकार ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि उपरोक्त विवादित संपत्तियों को 1963 के भूमि अवाप्ति कानून के तहत अवाप्ति के लिए कार्रवाई की गई थी, लेकिन बाद में राजस्व मण्डल ने सिर्फ दो संपत्तियों को छोड़कर अन्य संपत्तियों को अवाप्त करने से इंकार कर दिया था। सरकार ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अवाप्ति का निर्णय होने तक यथा-स्थिति बनाए रखने की गुहार की थी।

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