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जयपुर । दैनिक भास्कर की ओर से 17 साल पहले 4 अगस्त, 2000 को विपक्षी एड एजेन्सी के खिलाफ 1,42,174 रुपए की वसूली के लिए पेश किये गये मुकदमें को एडीजे-10 कोर्ट में जज भूपेन्द्र सनाढय ने वादी के कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के आधार पर अब 5 जनवरी, 2018 को खारिज कर दिया है।

इस संबंध में भास्कर के प्रबंध सम्पादक जगदीश पोद्दार ने भावना ऐसोसियेट के प्रोपराईटर संदीप ऋषिराज निवासी ख्ोतान भवन, एमआई रोड़, जयपुर के खिलाफ धन वसूली का मुकदमा किया था। वादी का कहना था कि प्रतिवादी ने प्रकाशन के लिए 26 मार्च, 1999 को 202 से.मी. का विज्ञापन दिया था, जो 29 मार्च के अंक में प्रकाशित हुआ था। 675 रुपए प्रति वर्ग सेमी से देय राशि में से उसे 15 प्रतिशत की दर से 20,452 रुपए का कमीशन संदीप को देने के बाद श्ोष 1,15,897 रुपए देने थ्ो। लेकिन संदीप ने अदायगी पेटे दिये गये चेक का भी बैंक से भुगतान रुकवा दिया था।

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