जयपुर। 21 करोड़ रुपए की केन्द्गीय उत्पाद शुल्क चोरी के अपराध में 5 जून को भिवाडी-अलवर से गिरफ्तार किये गये उद्यमी मोहित गुप्ता निवासी शाहदरा- दिल्ली को आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत में जज नीरजा दाधीच ने 19 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। बाद में उसकी जमानत अर्जी पेश की गई, जिस पर कोर्ट बुधवार को फैसला सुनायेगी। केन्द्गीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय में सहायक आयुक्त आर. एस. यादव की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आरोपी मोहित गुप्ता भिवाडी-अलवर में मेटल अलॉयन इंडस्टàीज के नाम से सीसे की फैक्ट्री चलाता है। कागजों में उसने फैक्ट्री में कॉपर और लेड की ईटें बनाने का काम दिखा रखा है। जबकि निरीक्षण से पता चला कि फैक्टàी में कोई काम ही नहीं होता है। वह कच्चे माल का फर्जी बिल बनाकर दूसरी फैक्ट्रियों से सरप्लस हुए माल को खरीद कर कर चोरी कर रहा था। जांच में अब तक करीब 21 करोड रुपए की कर चोरी करने का रिकॉर्ड मिला है। केन्द्गीय उत्पाद शुल्क विभाग के वकील आर एन यादव ने बताया कि मोहित गुप्ता का बडा भाई अमित गुप्ता 2०12 में 2०० करोड़ रुपए की उत्पाद शुल्क कर चोरी के अपराध में गिरफ्तार हुआ था। मास्टर माइण्ड वही है और जमानत पर आजाद है।

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