ashleel veediyo

जयपुर। शादीशुदा होते हुए भी अपने ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट 25 वर्षीय युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाकर अश्लील वीडियो क्लीपिंग बनाने तथा बाद में लौटाने के बदले सवा 2 लाख रुपए की डिमाण्ड करने के मामले में महिला उत्पीड़न मामलों की स्पेशल कोर्ट-2 में जज सुनील कुमार गोयल ने अभियुक्त 5० वर्षीय रामबाबू झालानी निवासी टैगोर पथ बनीपार्क को 9 माह की जेल एवं तीन हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त 2०12-13 में श्यामनगर स्थित केपी मोटर्स में सेल्स मैनेजर था। पीड़िता ने थाने में दी रिपोर्ट में कहा था कि झालानी शुरू से ही उस पर बुरी नजर रखकर व अश्लील बातें कर मित्रता करने का दबाव डालता था।

2०13 में मानसरोवर स्थित कॉफी कैफे में झौपड़ीनुमा केबिन में ले जाकर नशीली कॉफी पिलाई और दुष्कर्म किया। आरोप है कि झालानी ने नग्नावस्था के फोटोग्राफ एवं वीडियो क्लीपिंग बनाकर एवं डरा धमका कर किरण पैलेस सहित विभिन्न स्थानों पर दुष्कर्म किया। नवम्बर, 2०13 में झालानी ने उपरोक्त वीडियो व फोटो पीड़िता के मंगेतर निवासी दुबई को दिया, जिससे उसकी सगाई टूट गई थी। पुलिस ने उसे दफा 376 व 384 में अरेस्ट कर चालान पेश किया। न्यायालय ने सहमति से संबंध बनना मानते हुए दुष्कर्म के अपराध में बरी कर दिया और ब्लैकमेल का दोषी माना।

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