Gurjar reservation

जयपुर। भरतपुर से 6 मार्च को अपहरण की गई एक किशोरी को 2 माह बाद भी बरामद नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने डीजीपी, एडीजी मानव तस्करी युनिट, भरतपुर एसपी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

इस संबंध में किशोरी के पिता ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 6 मार्च को अपनी मां के साथ जा रही थी। रास्ते में कुछ लोग बिना नंबर के चौपहिया वाहन में आए और बेटी का अपहरण कर ले गए। इस संबंध में भरतपुर एसपी को भी शिकायत दी गई, लेकिन अब तक उसकी बेटी का पता नहीं चला है। याचिका में पिता ने अंदेशा जताया गया है कि उसकी बेटी को आरोपी बेच सकते है या मानव तस्करी भी कर सकते है।

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