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जयपुर । फ्रेजाइल एक्स बीमारी से पीडित बच्चे को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी की एकलपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई 1 फरवरी तक टालते हुए राज्य सरकार को याचिकाकर्ता बच्चे को अपनी योजनाओं के तहत नियमानुसार सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए है।
धू्रव जोशी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व में दिए आदेश की पालना में बच्चे की जांच के लिए न्यूरोलॉजी के आचार्य डॉ. बीएल कुमावत और पीएमआर के सहायक आचार्य डॉ. सुनील गोयनका का मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है। बच्चे के पिता सरकारी कर्मचारी ने कहा कि वह अपने वेतन का आधा हिस्सा पत्नी को भेजता है। बच्चे की कस्डटी लेने के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी लगा रखी है। जिस पर 31 जनवरी को फैसला आ सकता है।

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