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जयपुर। राजस्थान के जयपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक व्यापारी की मौत के मामले में कोर्ट ने साठ का मुआवजा दिलाया है। यह राशि मृतक व्यापारी के परिजनों को मिलेगी। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बसंत मार्ग, बनीपार्क निवासी अनिल विजय की मौत हो गई थी। वह विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र स्थित अपनी दुकान के ऊपर बरसाती पानी को बाहर निकाल रहा था।
दुकान की छत के ऊपर हाईटेंशन लाइन गुजर रही थी। उसके तार काफी नीचे थे। लटके हुए तारों की चपेट में आने से अनिल विजय गंभीर रुप से झुलस गया था। आस-पास के लोग उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई। इस पर अनिल विजय के परिजनों ने एडीजे कोर्ट दस जयपुर मेट्रो में घातक दुर्घटना एक्ट में परिवाद दाखिल किया। सुनवाई के दौरान जयपुर डिस्कॉम के अभियंताओं ने इस हादसे के लिए विभाग की लापरवाही मानते हुए बताया कि तारों की चिडी ढीली होने से तार नीचे लटक गए थे। इस वजह से अनिल विजय हादसे का शिकार हुए। सुनवाई के बाद कोर्ट न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने जयपुर डिस्कॉम की गलती मानते हुए डिस्कॉम के एमडी व दूसरे अफसरों को आदेश दिए कि वे अनिल विजय के परिजनों को साठ लाख का मुआवजा दे।

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