जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में सुचारु रुप से कार्य नहीं होने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एस पी शर्मा की एकलपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि अधिकरण के सुचारु संचालन के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता खूबा राम की पेंशन जारी करने को कहा हैं।
याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि वह शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है एवं विभाग ने उस पर रिकवरी निकाल दी थी। जिस पर अधिकरण ने 1० अगस्त, 2०15 को विभाग के आदेश पर रोक लगा दी। 25 अप्रैल को सुनवाई पूरी कर फैसला भी सुरक्षित रख लिया। याचिका में कहा कि अधिकरण ने 27 जून को प्रकरण पर पुन: सुनवाई आरंभ कर दी। खूबा राम का कहना है कि अधिकरण में एक्ट के तहत काम नहीं हो रहा है। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ना तो पूरे दिन बैठते हैं और ना ही प्रकरणों की सुनवाई करते हैं। अधिकरण में छोटे-छोटे कारणों के आधार पर सुबह साढे 1० बजे ही कार्य स्थगित कर दिया जाता है। गत दिनों तो भरी अदालत में डेस्क पर चेयरमैन एवं सदस्य में ही तीखी नोंक झोंक हो गई थी।

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