Go Taskari police encounter case

नई दिल्ली। देश में गोरक्षा को लेकर केन्द्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस संबंध में केन्द्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने द प्रीवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टु एनिमल्स (रेगुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक मार्केट्स) नियम 2017 को नोटिफाई कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के बाद अब मवेशी बाजार में जानवरों की खरीद-बिक्री को रेगुलेट करने के साथ ही मवेशियों के खिलाफ कू्ररता रोकना है। इस नियम के तहत अब मवेशी की धार्मिक उद्देश्य से बलि भी नहीं दी जा सकेगी। नियम के अनुसार मवेशी को बाजार में खरीदने या बेचने वाले को यह सुनिश्चित करना होगा कि मवेशी को बाजार में कत्ल करने के उद्देश्य से तो बेचा या खरीदा नहीं गया है। पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि देश में अब किसी भी पशु बाजार में कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद या बिक्री पर रोक लगा दी गई है। नियम के अनुसार पशु को खरीदने व बेचने वाले दोनों को एनिमल मार्केट कमेटी के सदस्य सचिव को एक अंडरटेकिंग देनी होगी। अब बिना राज्य मवेशी संरक्षण कानून की स्वीकृति के खरीदार मवेशी को राज्य के बाहर नहीं बेच सकेगा। मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि इस नियम के दायरे में अब गाय, सांड, भैंस, बैल, बछड़े व ऊंट सरीखे जानवरों को कैटेगरी में ले लिया है। नोटिफिकेशन के तहत जिला स्तर पर एक डिस्ट्रक्टि एनिमल मार्केट मॉनिटरिंग कमेटी व स्थानीय स्तर पर एनिमल मार्केट कमेटी बनेगी। खरीदने वाले को यह साफ करना होगा कि पशु को खरीदने का उसका उद्देश्य क्या है। पशु खरीदने के साथ ही खरीदार को यह घोषणा पत्र भी साथ ही देना होगा कि वह उस मवेशी को 6 माह तक नहीं बेचेगा। नोटिफिकेशन के बाद अब मीट व्यापार असर पडऩा तय माना जा रहा है। वहीं सरकार ने अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं कि सरकार विकास ही नहीं, विचारधारा पर भी काम करने को लेकर तत्पर है।

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