Fake Arms license

जयपुर । फर्जी आर्मस लाईसेंस से जुड़े मामले में शहर की साम्प्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत में जज कुंतल जैन ने 15 सितम्बर, 2017 को गिरफ्तार किये गये 36 वर्षीय आरोपी दीपक कुमार परिहार छीपा को विदेश जाने की अनुमति देने से इंकार करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

आरोपी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कोर्ट को बताया गया कि वह फूड उत्पाद बनाकर उसका विदेश में निर्यात करता है। इस सिलसिले में उसे एनआर इन्सटेंड कंपनी की ओर से बैंकॉक आमंत्रित किया गया है। इसलिए उसे विदेश जाने की अनुमति दी जाए। जिसका विरोध करते हुए एटीएस के वकील बी एस चौहान ने कहा कि आरोपी को यदि विदेश जाने की अनुमति दी गई तो वह फरार हो सकता है। उसके पास से पिस्टल एवं 22 कारतूस जब्त किया गया था। ज्ञातव्य है कि अभियुक्त को एडीजे कोर्ट से 20 सितम्बर, 2017 को जमानत मिली थी।

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