High Court

जयपुर विधि सं.। फर्जी हथियार लाइसेंस से जुड़े मामले में फरार आरोपी मुकेश गुप्ता (38) निवासी अलखनंदा कॉलोनी-बालाजी विहार वैशाली नगर, अजमेर की अग्रिम जमानत अर्जी सोमवार को एडीजे-1० भूपेन्द्र सनाढ्य ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दी। अभियुक्त की अर्जी में दलील थी कि सुरक्षा के लिए उसे हथियार की जरूरत थी, जिसके लिए उसने नियमानुसार जुबेर खान से हथियार लाइसेंस बनवाया था।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए एसपीपी बी.एस. चौहान ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त ने अनुसंधान में कोई सहयोग नहीं किया है। समान आरोपी की अदालत से अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है। जम्मू-कश्मीर में आर्मी को मिले हुए 5 प्रीविलेज (छूट) का लाभ उठाते हुए अभियुक्तों ने फर्जी दस्तावेजों से लाइसेंस प्राप्त कर, एक ही लाइसेंस से अनेक हथियार क्रय किए हैं। जो राष्ट्र की आन्तरिक शांति के लिए घातक हैं। इस अभियुक्त को फर्जीवाड़ा का ज्ञान होते हुए भी रुपए देकर फर्जी लाइसेंस प्राप्त किया है, जो अनुसंधान में प्रमाणित हुआ है।

खारिज होने के डर से अर्जी ली वापस : मामले में फरार एक अन्य अभियुक्त इमरान खान निवासी आदर्श कॉलोनी निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ ने भी अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी। कोर्ट से प्रार्थना पत्र खारिज होने के डर से इमरान ने अर्जी नोट प्रेस कर ली। कोर्ट ने नोटप्रेस के आधार पर खारिज कर दिया।

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