-बजाज नगर में सशस्त्र डकैती का मामला
जयपुर। बजाज नगर थाना इलाके में 27 अक्टूबर 2०11 की रात घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर एवं मारपीट कर लाखों रुपए की डकैती डालने के मामले में अभियुक्त बांग्लाद“शी जलील उर्फ जमील पठान और कयूम उर्फ संजय पठान को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम-8 जयपुर मेट्रो अलका बंसल ने दस साल की सश्रम जेल एवं 2० हजार रुपए के जुर्मानें की सजा से दण्डित किया है। दोनों अभियुक्त जिया नगर.पिरोजपुरए बांग्लाद“श हाल संत नगर.बुराडीए दिल्ली के निवासी थ्ो। इस मामले में अन्य अभियुक्त फरार हैए जिनके खिलाफ पुलिस ने अभी तक जांच सीआरपीसी की धारा 173;8द्ध में लम्बित रखी हुई है। प्रमोद पारीक ने 28 अक्टूबर, 2०11 को बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पिता, भाई सहित अन्य परिजनों के साथ हिम्मत नगर में रहता है। दीपावली के अगले दिन रात करीब 12 बजे वे खाना खाकर सो गये थे। देर रात आंख खुली तो उसके पलंग के पास चार.पांच आदमी खडे थे। जिन्होंने उसके सिर पर वार किया। पकड कर कपडे से मुंह बांध दिया और सिर में सरिये से मारा। परिवार के अन्य लोगों को भी कट्टे.चाकू से डराया धमकाया एवं उनके भी हाथ.पांव बांध दिए। डकैत घर में से 6 मोबाइलए लैपटॉपए तीन लाख रुपए नकदए सोने.चांदी के जेवरात सहित लाखों रुपए का कीमती माल लेकर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। अभियोजन पक्ष ने टह्नायल में गंभीर लापरवाही बरती। जिससे कोर्ट ने दोनों बांग्लाद“शी अभियुक्तों केा फोरेनर्स एक्ट की धारा.14 एवं आर्मस एक्ट की धारा 4ध्25 के अपराध में बरी कर दिया।

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