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जयपुर। पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2०15 में चयन होने के बाद भी पूर्व सैनिक का चयन रद्द कर उसे नियुक्ति से वंचित करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वी एस सिराधना की एकलपीठ ने राजस्व सचिव, राजस्व मंडल और अधीनस्थ कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

इस संबंध में गोपाल लाल ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि उसने भूतपूर्व सैनिक कोटे में आवेदन किया था। अपने सैन्य सेवाकाल में केन्द्ग सरकार से मान्यता प्रा’ संस्था से ओ लेवल कम्प्यूटर कोर्स किया था। लिखित परीक्षा में सफल दिखाते हुए उसे 3० जून, 2०17 को जारी अस्थाई चयन सूची में शामिल किया गया। लेकिन दस्तावेज सत्यापन के बाद 27 मार्च को कम्प्यूटर कोर्स मान्यता प्रा’ नहीं मानते हुए चयन रद्द कर दिया। जबकि ओ लेवल कोर्स भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अधीन होने वाले ओ लेवर कोर्स के समान ही है।

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