नयी दिल्ली: केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई कथित‘‘ अवैध’’ टेलीफोन एक्सचेंज मामले में एक विशेष अदालत द्वारा पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि को आरोपमुक्त करने के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में अपील करेगा। अधिकारियों ने आज यहां कहा कि जांच एजेंसी इस फैसले से हैरान है क्योंकि उसे भरोसा था कि एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर उसका मामला बहुत मजबूत है।

सीबीआई ने कहा कि वह फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए कानूनी राय लेगी। चेन्नई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने आज इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि और अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त किया। विशेष न्यायाधीश एस नटराजन ने आरोपमुक्त करने का मारन बंधुओं और अन्य का अनुरोध स्वीकार कर लिया और कहा कि उनके खिलाफ पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता। न्यायाधीश ने नौ मार्च को अपना आदेश आज के लिए सुरक्षित रखा था।

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि दयानिधि मारन ने2004 . 06 में दूरसंचार मंत्री रहते हुए अपने चेन्नई स्थित आवास पर एक अवैध निजी टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया था और इसका इस्तेमाल उनके भाई कलानिधि के स्वामित्व वाले सन नेटवर्क से जुड़े़ व्यापारिक लेनदेन के लिए किया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि दयानिधि मारन ने सरकारी राजस्व को1 .78 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया था।

आरोपमुक्त किये गये अन्य आरोपियों में बीएसएनएल के पूर्व महाप्रबंधक के ब्रह्मनाथन, पूर्व उपमहाप्रबंधक एम पी वेलुसामी, दयानिधि मारन के निजी सचिव गौतमन और सन टीवी के अन्य अधिकारी हैं।

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