Doctor strike

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कॉन्सटेबल और चालक भर्ती के लिए सभी आवेदकों  को बिना कोर्ट आए ऑफ लाइन आवेदन करने की छूट दी है। अदालत ने इसके लिए याचिका दायर करने को मजबूर करने पर नाराजगी भी जताई है। अदालत ने डीजीपी को आयु सीमा में छू्ट के लिए 23 सितंबर 2008 की अधिसूचना के तहत पन्द्रह दिन में निर्णय कर आवेदन की अंतिम तिथि बढाने पर भी फैसला करने को कहा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश इस संबंध में दायर दर्जनों याचिकाओं पर संयुक्त रूप से  सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि इस संबंध में कोर्ट कई बार अभ्यावेदन देने के आदेश दे चुका है, लेकिन सरकार समझ रही है कि छूट के लिए हर माामले में अलग-अलग अभ्यावेदन देना होगा। विभाग के इस रवैये से हाईकोर्ट में मुकदमों को अंबार लग रहा है और अदालत को हर मामले में अलग-अलग आदेश देने पड रहे हैं। मामले के अनुसार राज्य सरकार ने गत 18 अक्टूबर को कॉन्सटेबल और ड्राइवर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। सरकार की 23 सितंबर 2008 की अधिसूचना के तहत तीन साल में भर्ती नहीं होने पर आवेदकों को आयू सीमा में तीन साल तक की छूट दी जाती है। याचिकाओं में  कहा गया कि पुलिस विभाग आयू सीमा में छूट नहीं दे रहा है।

 

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