A case was registered against the bank's chief manager, without possession of land.

jaipur। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्लेसमेंट एजेन्सी से नर्स ग्रेड.2 पर काम कर रहे संविदाकर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश लेखराज बैरवा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वे 25 जून तक समक्ष अधिकारी के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र पेश करें और अधिकारी तीस जून तक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करे।याचिका में कहा गया कि नर्स ग्रेड.2 के छह हजार से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती में एक वर्ष के अनुभव के पांच फीसदी अंक देने का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से होने के कारण याचिकाकर्ताओं को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। जिसके चलते नियमित भर्ती में उन्हें अनुभव का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।

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