High court asked EC to tell you the reason for disqualification of MLAs

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम की ओर से की जा रही सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश अमित गुजराती व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता कई सालों से सफाईकर्मी का काम कर रहे हैं। नगर निगम की ओर से वर्ष 2012 में निकाली गई भर्ती में याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था। लॉटरी सिस्टम से की जा रही भर्ती को हाईकोर्ट ने खंडपीठ ने गलत बताया था। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2012 की भर्ती में अभी तक नियुक्तियां नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ गत दिनों 4 हजार 961 पदों पर नई भर्ती निकाल दी गई। इस भर्ती में भी लॉटरी सिस्टम को ही चयन का आधार रखा गया है। याचिका में गुहार की गई है कि पूर्व की भर्ती के पदों पर नियुक्ति देकर नई भर्ती निकालनी चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है।

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