Issuance of challan of Rs 16 lakh in Sapu sub-case against deputy postman and agent

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता शिक्षाकर्मी पैरा टीचर को नियमित वेतन श्रंखला नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार, पंचायती राज सचिव नवीन महाजन और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पीसी किशन सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश एस पी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश प्रेम कंवर की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता 10 साल से अधिक अवधि से शिक्षाकर्मी पैरा टीचर के रूप में काम कर रही है।

हाईकोर्ट ने गत दिनों समान कार्य समान वेतन के आधार पर उसे न्यूनतम नियमित वेतन श्रंखला देने का आदेश दिया था। इसके बावजूद भी विभाग की ओर से आदेश की पालना नहीं की गई। याचिका में गुहार की गई कि दोषी अफसरों को अदालती आदेश की अवमानना करने पर दंडित किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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