जयपुर ।राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को अदालती आदेश के बावजूद एक शिक्षक को वरिष्ट अध्यापक के पद पर पदोन्नति नही देने के मामले में राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार, शिक्षा निदेशक बीएल स्वर्णकार टोंक के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा सहित मालपुरा के ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम जाट और अन्य को अदालती अवमानना के कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब माँगते हुए पूछा हे की क्यों ना उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही अमल में लाई जावे ? न्यायाधीश महेशचन्द्र शर्मा की अदालत ने यह आदेश मालपुरा के डोरिया गाँव में थर्ड ग्रेड शिक्षक के पद पर कार्यरत शिवजीलाल बैरवा द्वारा अधिवक्ता लक्ष्मीकान्त शर्मा के जरिये दायर अवमानना याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए ।याचिका में बताया, गत वर्ष 23 सितम्बर को अदालत ने पक्षकारो को आदेश दिए थे की प्रार्थी को दो माह में वरिष्ट अध्यापक के पद पर पदोन्नति दी जावे किन्तु प्रार्थी को अब तक भी उसकी योग्यता होने के बावजूद उसे पदोन्नति से वंचित किया जा रहा हे और अदालत के आदेश की पालना नही की जा रही हे ।अदालत ने सुनवाई के बाद पक्षकारो को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब माँगा हे ।

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