Transporter's advance bail plea rejected for trouncing five people on Choumun Circle

जयपुर। चौमूं सर्किल पर 6 जून, 2०17 को तडके ट्रोले के नीचे दबने से 5 व्यक्तियों की मौत होने के मामले में क्षमता से अधिक ट्रोले में नमक भरने एवं अपराध को छुपाने के लिए दो बिल्टियां बनाने के आरोपी टशांसपोर्ट कम्पनी अजय रोडवेज, राजास, नावा-नागौर के मालिक 5० वर्षीय हुकुम चन्द जोशी की अग्रिम जमानत अर्जी एडीजे-1, जयपुर मेट्रो सुरेश चन्द बंसल ने गंभीर अपराध बताते हुए मंगलवार को खारिज कर दी। टशांसपोर्टर जोशी पर आरोप है कि 28 टन वजन की क्षमता वाले ट्रोले में 5 जून को काटी गई बिल्टी नम्बर-277 में 45 टन नमक भरा था। बाद में ओवरलोड ट्रोला को बचाने/छुपाने के लिए टशांसपोर्टर जोशी ने फजीर्वाडा कर बिल्टी नम्बर-29० की उसी ट्रोला की दूसरी जारी कर नमक 26.०9 टन बताया। पुलिस ने पूछताछ के लिए जोशी को बुलाया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ।

यह था मामला
दुर्घटना के संबंध में मालवीय नगर के अजय शर्मा ने अशोक नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे मामा की लडकी ज्योति (31) व रोशनी (25), दूसरे मामा का पोता नीतिश (2०), पोती रोशनी (25) व उसकी चचेरी बहन अवन्तिका शर्मा (18) एवं होने वाले रिश्तेदार राहुल उर्फ केशव शर्मा (26) घर से कार में स्टेच्यू सर्किल होते हुए सिन्धी कैम्प की तरफ जा रहे थे। चौमूं सर्किल पर तेज गति से आये ट्रोले ने कार को टक्कर मार दी और कार पर ही पलट गया था। पुलिस ने मामले में मौके से भागे एवं बाद में गिरफ्तार हुए चालक गीतम सिंह के खिलाफ धारा 3०4, 176 व 66/192 एवं खलासी संजू के खिलाफ धारा 176 एवं वाहन मालिक कमलेश अग्रवाल के खिलाफ एमवी एक्ट की धारा 66/192 के अपराध में चालान पेश कर चुकी है।

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