High Court

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार चुनाव में वन बार वन वोट के संबंध में दिए अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर बार कौंसिल ऑफ इंडिया, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान और चुनाव अधिकारी एके बाजपेयी सहित पूर्व बार अध्यक्ष व महासचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने चुनाव लडने वाले सभी अधिवक्ताओं को पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता सुमेरसिंह ओला की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2017 को आदेश दिए थे कि वकील एक बार एसोसिएशन में मतदाता है तो वह अन्य बार एसोसिएशन में सदस्य हो सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी 26 सितंबर 2011 को वन बार वन वोट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के गत दिनों हुए चुनाव में दूसरी बार संघों के मतदाताओं ने मतदान किया। यहां तक की फैमिली कोर्ट बार संघ के एक पदाधिकारी ने तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद का चुनाव लडा। याचिका में गुहार की गई है कि चुनाव को रद्द कर वन बार वन वोट के प्रावधानों को कठोरता से लागू किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने बीसीआई, बीसीआर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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