High Court responds to clean sweeper's job

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुरलीपुरा स्थित केेडिया पैलेस रोड पर अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, डीजी ओपी गल्होत्रा और एसीएस मुकेश शर्मा सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश अजीतसिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2004 में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई सहित अन्य कार्रवाई करने को कहा था। इसके बावजजूद भी अवमाननाकर्ताओं ने केडिया पैलेस पर हुए अतिक्रमण को लेकर दोषी अफसरों पर कार्रवाई नहीं की। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं।

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